दिल्ली सरकार की इस नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को सड़कों से हटाकर शहर की हवा को साफ-सुथरा बनाना है। यह पहल उन वाहनों को जगह देना चाहती है जो आधुनिक उत्सर्जन मानकों पर खरे उतरते हैं और कम प्रदूषण करते हैं। नई नीति के ज़रिए, लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे अपने पुराने वाहन छोड़कर उन गाड़ियों को अपनाएं जो पर्यावरण के लिए बेहतर हैं, ताकि दिल्ली की सड़कों पर केवल स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल वाहन दौड़ सकें।
देश की राजधानी दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने घोषणा की है कि पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में बदलने पर मालिकों को टैक्स में छूट दी जाएगी। यह छूट सरकार की स्क्रैप पॉलिसी के तहत प्रदान की जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सड़कों से 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों को हटाना और प्रदूषण के स्तर को कम करना है, ताकि पर्यावरण की स्थिति में सुधार किया जा सके।
नई गाड़ियों की खरीद पर 10-20% तक टैक्स में छूट: दिल्ली सरकार की स्क्रैपिंग पॉलिसी का बड़ा लाभ
दिल्ली सरकार द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने का विकल्प चुनने वाले वाहन मालिकों को नए वाहनों की खरीद पर 10-20% तक टैक्स में छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री आतिशी ने इस पहल को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कर सड़कों से हटाना है। सरकार जल्द ही इस नई नीति को अधिसूचित करेगी, जिससे वाहन मालिकों को सीधा लाभ मिलेगा।
पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने पर तीन साल के भीतर नए वाहन खरीदने पर टैक्स में मिलेगी छूट
दिल्ली सरकार ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने का विकल्प चुनने वाले वाहन मालिकों को तीन साल के भीतर नए वाहन खरीदने पर मोटर-वाहन टैक्स में छूट का लाभ दिया जाएगा। इस प्रोत्साहन नीति के तहत, गैर-वाणिज्यिक सीएनजी और पेट्रोल वाहनों की खरीद पर 20%, वाणिज्यिक सीएनजी और पेट्रोल वाहनों पर 15%, और डीजल वाहनों की खरीद पर 10% तक की टैक्स छूट दी जाएगी। यह योजना पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है।
दिल्ली की सड़कों से हटेंगी प्रदूषण फैलाने वाली पुरानी गाड़ियां
दिल्ली सरकार की इस नई नीति का उद्देश्य सड़कों से प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को हटाना है, ताकि कम प्रदूषण और बेहतर उत्सर्जन मानक वाले नए वाहनों का उपयोग बढ़ सके। इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए वाहन मालिकों को अपने पुराने वाहन को किसी रजिस्टर्ड सुविधा केंद्र पर कबाड़ में देना होगा और बदले में जमा प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। यह प्रमाणपत्र तीन साल के भीतर नए वाहन के पंजीकरण के समय दिखाकर मोटर-वाहन टैक्स में छूट प्राप्त की जा सकती है।