दुनिया के कई देशों में भारत की तुलना में सस्ता सोना मिलता है, इसलिए कई लोग विदेश से सोना लाने की योजना बनाते हैं। हाल ही में विदेश से सोना लाने की एक सीमा निर्धारित की गई है। अगर आप इस सीमा से अधिक सोना लाते हैं, तो आपको सीमा शुल्क का भुगतान करना होगा। इस लेख में जानिए, विदेश से सोना लाने पर कितना सीमा शुल्क लगता है।
भारत में सोने की कीमतो में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। ऐसे में हमारी नजर विदेश में सोने की कीमतों पर रहती है। कई बार आपने भी सुना है कि दुबई में सोना सस्ता है। ऐसे में यह सवाल जायज है कि हम विदेश से कितना सोना ला सकते हैं?
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Toggleकितना ला सकते हैं सोना विदेश से
आपको बता दें कि भारत में सोना लाने की एक लिमिट है। अगर लिमिट से ज्यादा सोना लाया जाता है तब शुल्क देना होता है। नियमों के अनुसार कोई भी भारतीय व्यक्ति एक साल में 20 ग्राम, जिसकी कीमत 50,000 रुपये है उतना ही आभूषण ला सकते हैं। वहीं, अगर कोई बच्चे एक साल से ज्यादा समय के लिए विदेश में रहते हैं तो उन्हें गोल्ड लिमिट में अतिरिक्त लिमिट मिलता है।
कितना देना होता है सीमा शुल्क
आपको बता दें कि गोल्ड की ज्वेलरी पर ही शुल्क-मुक्त भत्ता लागू होता है। अगर कोई भारतीय यात्री विदेश से सोने की छड़ों, सिक्कों और दूसरे ज्वेलरी लाता है तो उनकी कीमत के हिसाब से सीमा शुल्क लगता है। सोने की वजन के हिसाब से कितना शुल्क लगेगा
- 1 किलोग्राम से कम कीमत वाले सोने की छड़ पर 10 फीसदी का सीमा शुल्क लगता है।
- 20 ग्राम से 100 ग्राम तक के वजन वाले सोने की छड़ पर 3 फीसदी का सीमा शुल्क लगता है।
- 20 ग्राम से कम वजन वाले सोने की छड़ पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगता है।
- 20 ग्राम से 100 ग्राम के वजन वाले सोने के सिक्कों पर 10 फीसदी का शुल्क लगता है।
- 20 ग्राम से कम वजन वाले सोने के सिक्कों पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगता है।
अगर यात्री 20 ग्राम से ज्यादा नहीं और 50,000 रुपये से कम कीमत वाली गोल्ड ज्वेलरी लाते हैं तो उस पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगता है।
ध्यान रखने योग्य बातें
विदेश से सोना लाने से पहले आपके पास आवश्यक दस्तावेज, जैसे खरीद की रसीद, होना जरूरी है। सोना लाते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए और इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि आप सोने का मूल्य और सीमा के भीतर ही सोना लाएं।